हल्द्वानी में नाबालिग को बहला–फुसलाकर ले जाने का मामला: 2 आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज..
हल्द्वानी। नैनीताल पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर सीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को हल्द्वानी निवासी एक महिला ने कोतवाली हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार जांच करते हुए मामले का खुलासा किया।
जांच के दौरान विक्रम सिंह (29 वर्ष), निवासी हरिपुर नायक, कुसुमखेड़ा तथा सौरभ बिष्ट (21 वर्ष), निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले को गंभीर मानते हुए मुकदमे में धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर नियमानुसार सीज कर दिया है।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
