राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल नियमों का उल्लंघन, जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त—जिला मजिस्ट्रेट…
नैनीताल–जिला मजिस्ट्रेट श्री ललित मोहन रयाल द्वारा जनपद में शस्त्र लाइसेंसों की गहन समीक्षा के उपरांत राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पंजीकरण न पाए जाने के कारण 35 शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं डिजिटल अभिलेख अद्यतन संबंधी निर्देशों के अनुपालन में की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, इसके बावजूद उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर UIN पंजीकरण एवं आवश्यक विवरण अद्यतन नहीं कराया गया।
उन्होंने कहा कि यह कृत्य शस्त्र अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है, जिस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शस्त्र लाइसेंस कोई सामान्य सुविधा नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी दायित्व है, जिसकी अवहेलना किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।
सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे अपने शस्त्र लाइसेंस का UIN पंजीकरण, नवीनीकरण एवं समस्त विवरणों का अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर तत्काल सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शस्त्र लाइसेंस को बिना किसी अतिरिक्त अवसर के निरस्त किया जाएगा।
