बिग ब्रेकिंग–हल्द्वानी बार काउंसिल चुनाव: जजी कोर्ट क्षेत्र में धारा 163 लागू, शांति व्यवस्था कड़ी निगरानी में…
हल्द्वानी। उत्तराखण्ड बार काउंसिल के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने जजी कोर्ट क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट ए०पी० बाजपेयी के आदेश के तहत सिविल एवं दण्ड न्यायालय हल्द्वानी में स्थापित मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार की सभा, नारेबाजी, लाउडस्पीकर, पोस्टर, भड़काऊ भाषण, हथियार ले जाने या अफवाह फैलाने पर रोक रहेगी। मतदान ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे।
