बिग ब्रेकिंग–नैनीताल में सख्ती का बड़ा एक्शन: 9 बदमाश जिला बदर, 5 को मिली राहत…
हल्द्वानी/नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को “गुंडा” घोषित कर 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास गंभीर रहा है और इनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था। इसी को देखते हुए इन्हें जनपद नैनीताल जिला की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में रामनगर, काठगोदाम और बनभूलपुरा क्षेत्रों के कई नाम शामिल हैं। इन पर जुआ अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन के अनुसार, लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण यह सख्त कदम उठाया गया।
वहीं दूसरी ओर, जांच के दौरान जिन लोगों के व्यवहार में सुधार पाया गया, उन्हें राहत दी गई है। लालकुआं, भवाली और कालाढूंगी क्षेत्र के 5 आरोपियों के खिलाफ चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस निरस्त कर दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने साफ कहा है कि अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती आगे भी जारी रहेगी। साथ ही यह भी संकेत दिया कि जो लोग सुधार की राह अपनाएंगे, उन्हें कानून के तहत राहत भी मिल सकती है।
इस कार्रवाई से पूरे जनपद में प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।
