खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का शिकंजा, 22 दुकानदारों पर जुर्माना—गंदगी, सब-स्टैंडर्ड सामान और बिना लाइसेंस कारोबार के आरोप…

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हल्द्वानी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के कई प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों समेत कुल 22 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है।

 

कार्रवाई की जद में वी-मार्ट, सती स्वीट्स, कपिलाज, दूबे नमकीन एवं गजक भंडार, पतंजलि स्टोर समेत कई डेयरी और मीट उत्पादों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान शामिल बताए गए हैं।

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प्रशासन के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं करने, सब-स्टैंडर्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री करने तथा आवश्यक अनुमति/खाद्य लाइसेंस के बिना कारोबार संचालित करने जैसी अनियमितताएं सामने आई थीं। इन मामलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।

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प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मिठाई, नमकीन, डेयरी, मीट और अन्य खाद्य उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, गुणवत्ता और वैध लाइसेंस की जांच आगे भी जारी रहेगी।

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प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें और बिना आवश्यक अनुमति अथवा लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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