बड़ी खबर उत्तराखंड– 15 साल पुराने वाहनो पर हल्द्वानी में एक अप्रैल से लगेगा प्रतिबंध…

IMG-20230124-WA0023.jpg
खबर शेयर करें -

हल्द्वानी– उत्तराखंड में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन अब एक अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है।

आरटीओ संदीप सैनी ने बताया की एक अप्रैल से 15 साल पुराने सभी वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:  कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट की नियुक्ति, राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने जारी किया आदेश, तीन वर्ष के लिए संभालेंगे कुलपति का दायित्व...

कुमाऊं मंडल में 1000 से ज्यादा ऐसे वाहन है जो 15 साल से भी पुराने हैं इनका संचालन अब बंद हो जाएगा, इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है विभागों को भी लिस्ट बनाकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन वाहनों में अधिकतर रोडवेज की बसें या सरकारी विभागों में चलने वाली गाड़ियां शामिल है।

यह भी पढ़ें:  अवैध खनन पर खनन विभाग का बड़ा एक्शन, स्टोन क्रेशर सीज, हरिद्वार में शिकायत के बाद विभागीय प्रवर्तन दल की कार्रवाई, ई–खन्ना पोर्टल भी अस्थायी रूप से निलंबित...

साथ ही जो सरकारी वाहन रिन्यू भी कराए गए हैं वह भी अब सड़क पर नहीं चल पाएंगे, यानी एक अप्रैल से 15 साल पुराने सभी वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे।