बड़ी खबर– उत्तराखंड में धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, सख्त सजा का प्रावधान..

0
768-512-16950565-thumbnail-3x2-kanoon-final
खबर शेयर करें -

उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, इस मंजूरी के साथ ही अब यह अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया है।

यह भी पढ़ें:  मुखानी पुलिस का नशे के कारोबार पर प्रहार, 111 पाउच कच्ची शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार...

अब उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण पर 10 साल की सजा के साथ ही 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए भी देने होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *