बिग ब्रेकिंग उत्तराखंड–नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम सीएनजी बदलने पर सामने आया बड़ा अपडेट…

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मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकलपीठ में हुई। समिति ने आरटीओ देहरादून के एक नवम्बर 2022 के प्रस्ताव 7 ए को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि आरटीओ ने अपने प्रस्ताव में 10 साल पुराने ऑटो एवं विक्रम वाहनों को 31 मार्च 2023 तक सीएमजी या बी -6 में बदलने की व्यवस्था दी थी । जबकि 10 साल से कम अवधि के ऑटो एवं विक्रम के लिये यह समय सीमा 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई थी।

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याचिका में कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 के मुताबिक किसी भी वाहन की उम्र सीमा, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिये तय करती है। यह अधिकार आरटीओ को नहीं है।

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इन तर्कों के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने प्रस्ताव की धारा 7ए पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की है। इसी तरह की याचिकाएं ऋषिकेश, हरिद्वार एवं रुड़की की भी थीं। हाईकोर्ट की एकलपीठ का यही आदेश इन क्षेत्रों में भी लागू होगा।

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