बड़ी खबर– उत्तराखंड में अब गौ तस्करों पर पुलिस लगाएगी गैंगस्टर एक्ट…

0
IMG-20230128-WA0055
खबर शेयर करें -

उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नहीं।

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें:  बड़ी उपलब्धि: पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल IAS वंदना सिंह को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, DDA में बनीं कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट...

यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ वंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 48 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो राज्य को नस्लों को संरक्षित करने और सुधारने और गाय और बछड़े तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है।

यह भी पढ़ें:  बड़ी उपलब्धि: पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल IAS वंदना सिंह को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, DDA में बनीं कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट...

उत्तराखंड डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को अप पुलिस को और भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जिस राज्य में गौ रक्षा को लेकर जितना सख्त कानून है उस राज्य में भीड़ द्वारा हत्याओं के मामले भी उतनी ही ज्यादा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *