बिग ब्रेकिंग–सोशल मीडिया पर संग्राम: अधिवक्ता ने रोशन रतूड़ी पर लगाए गंभीर आरोप, आईटी एक्ट में कार्रवाई की मांग…
देहरादून। सोशल मीडिया पर बढ़ती बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक नया मामला सामने आया है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप मोहन चमोली ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रोशन रतूड़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को लिखित पत्र सौंपकर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के मुताबिक, यह विवाद केशव थलवाल नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिन्होंने 22 मार्च 2026 को पुलिस मुख्यालय पर टिहरी कोटी कॉलोनी प्रकरण में कार्रवाई न होने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर सुद्धोवाला जेल भेज दिया।
इसके बाद अधिवक्ता चमोली ने 23 मार्च को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए थलवाल की जमानत करवाई, जिसके चलते 24 मार्च को उनकी रिहाई संभव हो सकी।
अधिवक्ता चमोली का आरोप है कि इसी दौरान रोशन रतूड़ी ने फेसबुक पर उनके और अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि रतूड़ी ने न केवल अपशब्दों का प्रयोग किया, बल्कि फर्जी और भ्रामक जानकारी फैलाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए जमानती व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक कर उसकी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है।
अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में निम्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है:
* भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराएं
* आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 (66A, 66C, 66D, 66F)
* धारा 67 (अश्लील सामग्री)
* धारा 72 (गोपनीयता का उल्लंघन)
चमोली का कहना है कि रोशन रतूड़ी के फेसबुक पेज पर मौजूद पोस्ट इस पूरे मामले का अहम सबूत हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जल्द कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।
इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और उसके दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है।
