बिग ब्रेकिंग–डीएम रयाल का सख्त एक्शन, गुंडा एक्ट में 5 आरोपी जिला बदर, 10 महीने में 103 पर कार्रवाई…
नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध शराब तस्करी और चोरी समेत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर शिकंजा
नैनीताल। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत पांच व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी से 21 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 103 व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय के न्यायालय से जारी आदेशों के तहत संबंधित व्यक्तियों को अलग-अलग अवधि के लिए नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार, मोटाहल्दू के पाडलीपुर निवासी सुरेश चंद्र जोशी और लालकुआं की निर्मल कॉलोनी, पश्चिमी राजीवनगर निवासी राजेश कुमार उर्फ बिट्टू को अवैध शराब तस्करी के मामलों में चार-चार महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
वहीं, बनभूलपुरा निवासी वसीम को आपराधिक गतिविधियों और चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर चार महीने, जबकि लामाचौड़ के ग्राम नाथूपुर पाड़ली निवासी धर्मेंद्र सागर को आपराधिक गतिविधियों और अवैध शराब तस्करी के मामलों में तीन महीने के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, बनभूलपुरा निवासी सैफ अली को चोरी की घटनाओं में संलिप्तता और अवैध रूप से धन अर्जित करने से संबंधित आरोपों के आधार पर एक महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने स्पष्ट किया कि जिला बदर की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आपराधिक और अराजक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाप सख्ती बरती जाएगी।

