बिग ब्रेकिंग–नैनीताल में नई सख़्ती, नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का बड़ा निर्देश, नामांतरण मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी…

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नैनीताल–नैनीताल जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार संभालते ही प्रशासन में चुस्ती लाने के संकेत दे दिए हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि गैर-विवादित नामांतरण मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

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उन्होंने नाराज़गी जताई कि भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 के अंतर्गत आने वाले गैर-विवादित नामांतरण प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इस कारण न केवल खतौनियों का रिकॉर्ड अद्यतन नहीं हो पा रहा, बल्कि खरीदारों को उनके विधिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ रहा है।

 

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जिलाधिकारी ने कहा कि अंतरण की सूचना तहसीलदार को उप-निबंधक, लेखपाल और पटवारी जैसे स्तरों से मिल जाती है, इसके बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं होना खेदजनक है।

 

रयाल ने यह भी स्पष्ट किया कि नामांतरण एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया के तहत 30 से 35 दिन की घोषणा अवधि के भीतर आपत्ति नहीं आने पर ही आदेश जारी किए जाने चाहिए। विवादित मामलों में भी त्वरित सुनवाई कर निस्तारण जरूरी है।

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उन्होंने दो टूक कहा, “जनहित सर्वोपरि है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

 

 

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