बिग ब्रेकिंग–नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद, हाईकोर्ट ने SSP और पाचों सदस्य किए तलब, 3 दिसंबर को अगली सुनवाई…
नैनीताल–नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में हुए हंगामे, पाँच सदस्यों के कथित अपहरण और मतपत्र में ओवरराइटिंग के आरोपों पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रूख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) एवं सभी पाँचों जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
यह मामला 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव से जुड़ा है। मतदान से ठीक पहले और बाद में कई सदस्यों के अपहरण की शिकायतें सामने आई थीं, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। अपहरण से परेशान कुछ निर्वाचित सदस्य स्वयं अदालत की शरण में पहुँचे थे।
इसके अलावा, बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट द्वारा दायर एक अलग जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग कर “1” को “2” बना दिया गया, जिसके बाद उस मतपत्र को अमान्य कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इसे चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न बताते हुए पुनः मतदान कराने की माँग की है।
हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत आगे की कार्यवाही तय करेगी।
