बिग ब्रेकिंग–हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, उत्तराखंड के लोक गायक पप्पू कार्की के परिजनों को मिलेगा 90 लाख रुपये का मुआवजा…

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लोकप्रिय लोकगायक पप्पू कार्की की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में उनके आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के फैसले को सही ठहराया है।
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही को लेकर उठाए गए तर्क आधारहीन हैं। अदालत ने कहा कि मृतक की आय का निर्धारण उनके आयकर रिटर्न के आधार पर सही ढंग से किया गया है।
यह मामला 9 जून 2018 को नैनीताल जिले में गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौटते समय मुरकुड़िया के पास हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। इस दुर्घटना में कार खाई में गिर गई थी, जिससे कार चालक और लोकगायक पप्पू कार्की की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
हल्द्वानी स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 18 अक्टूबर 2019 को मृतक की पत्नी और अन्य आश्रितों के पक्ष में ₹90,01,776 का मुआवजा निर्धारित किया था। बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कंपनी का तर्क था कि मृतक की आय का आंकलन गलत तरीके से उनके मृत्यु के बाद दाखिल आयकर रिटर्न के आधार पर किया गया, और यह भी कहा गया कि गायक की आय नियमित नहीं थी। साथ ही, उन्होंने हादसे का कारण जंगली जानवर को बचाने की कोशिश बताया, न कि ड्राइवर की लापरवाही।
हालांकि, आश्रितों के अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न दुर्घटना की तिथि से पूर्व के आकलन वर्षों 2015-16 से 2017-18 के थे और उन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।
इस फैसले से पप्पू कार्की के परिवार को न्याय मिला है और यह निर्णय भविष्य में अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकता है।


