क्या राज्य में नहीं होंगे पंचायत चुनाव? हाइकोर्ट ने लगाई रोक
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है। बता दें कि शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए तारीखों का ऐलान किया था
नैनीताल हाइकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब पेश करने को कहा. बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था. लेकिन राज्य सरकार स्थिति से अवगत कराने में असफल रही है. इतना ही नहीं कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने पंचायत चुनाव की तिथि निकाल दी. जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में हाइकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

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