उत्तराखंड पैंशन नियम– सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, जानें…

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Pension Rules– सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने पेंशन के नियमों (Pension Rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है, सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। जिसका असर सभी तरह के कर्मचारियों पर होगा।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 1 जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों को कोष से आंशिक निकासी के लिए केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए ही अनुरोध करना होगा। बताया जा रहा है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कोरोना महामारी के दौरान नियमों में ढील दी थी, जिसके तहत एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।

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बताया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना जरूरी होगा। पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ। लेकिन अब स्थिति काबू में है इसलिए सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस से आंशिक निकासी के पुराने नियम बहाल कर दिए गए हैं।