पंचायत चुनाव को लेकर रोक बरकरार, आज हाइकोर्ट में सरकार ने पेश किया रोस्टर

उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की आज भी सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट मे आरक्षण का रोस्टर पेश किया गया। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए कल 27 जून की तिथि निर्धारित की दी।
बता दे की बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई साथ ही 11जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है । जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं । मामले की अगली सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

