Hc से राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिली राहत, पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक हो इलेक्शन

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन हो चुके है और आवंटन की प्रक्रिया होनी है उससे पहले आज नैनीताल हाईकोर्ट के हुई सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग को HC से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग। 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में रिव्यू पिटिशन फाइल की थी। HC ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था। वहीं HC के आदेश से एक बार फिर खलबली मच गई है हालांकि HC ने नहीं चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।