भारी पड़ी बिना अनुमति के रैली, यहां सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए कार्यवाही के निर्देश…

खबर शेयर करें -

नैनीताल/हल्द्वानी–हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट परिसर में की गयी अराजकता के तहत सम्बन्धितो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने निर्देश दिए हैं।

18 दिसंबर 2023 को गौला खनन संघर्ष समिति द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी मांगो के सम्बन्ध में एक आन्दोलन रैली निकालते हुए एस०डी०एम० कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर एस०डी०एम० कोर्ट परिसर के प्रांगण में ही बैठ गये।

यह भी पढ़ें:  बिग ब्रेकिंग–नैनीताल SSP ने की अपराध नियंत्रण पर हाई-फोकस मीटिंग, 25 पुलिसकर्मी सम्मानित...

उक्त रैली में राजेन्द्र बिष्ट व रमेश जोशी नामक व्यक्तियों के साथ लगभग 60-70 लोग मौजूद थे। उक्त आन्दोलित व्यक्तियों द्वारा एस०डी०एम० कोर्ट परिसर में ही मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के विरुद्व आपत्तिजनक नारेबाजी की गई।

यह भी पढ़ें:  नैनीताल–सूरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाती जिंदगी, नैनीताल के तीन सगे भाई दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे, नैनीताल से दिल दहला देने वाली कहानी...

जबकि धरना प्रदर्शन किये जाने हेतु पूर्व से ही बुद्ध पार्क हल्द्वानी चयनित किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा ने बताया कि बिना अनुमति के बुद्ध पार्क से एस०डी०एम० कोर्ट परिसर तक रैली निकाले जाने, परिसर में धरना प्रदर्शन किये जाने एवं मा० मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी किये जाने के सम्बन्ध में जांच करने के उपरान्त नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें।