हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया बड़ा झटका, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी ख़बर है जहां हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है जिसके तहत अब दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव नाम वापसी के आखिरी दिन हाईकोर्ट के आदेश से खलबली मच गई है हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के नाम शहर और गाँव दोनों जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिबंधित दावेदारों को चुनाव लड़ने से रोकना बना बड़ी चुनौती बन गया है