नई आबकारी नीति 2025 को धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए क्या हैं नया

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उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी। उत्तराखंड की इस नई आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सूबे में शराब की बिक्री पर कड़े नियंत्रण का फैसला भी किया गया है। इसके साथ ही उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

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नई आबकारी नीति में यदि कोई दुकान एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब यह सेक्टर सरकार को भारी राजस्व दे रहा है। बीते 2 वर्षों के दौरान राज्य में आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

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अब नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 4,000 करोड़ रुपये मिले हैं।

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नई आबकारी नीति में रोजगार के लिहाज से उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। थोक मदिरा कारोबार का लाइसेंस केवल उत्तराखंड के लोगों को ही जारी किए जाने का फैसला लिया गया है। यही नहीं पर्वतीय क्षेत्रों में फलों से वाइनरी इकाइयां लगाने वालों के लिए अगले 15 वर्षों तक आबकारी टैक्स में छूट दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है।