देहरादून–“कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”—जिलाधिकारी सविन बंसल, तैश में रिवॉल्वर लहराना पड़ा भारी, लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जब्त…
देहरादून। दीपावली की रात पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में शस्त्र लहराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एटीएस कॉलोनी में हुई इस घटना पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पुनीत अग्रवाल का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
पटाखों के विवाद से तैश में आकर लहराई रिवॉल्वर
जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों के बीच पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून ने तैश में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र प्रदर्शित कर दिया।
इस घटना की रिपोर्ट चौकी प्रभारी मयूर विहार, थाना रायपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को भेजी गई, जिसमें इस कृत्य को लापरवाहीपूर्ण और गंभीर उल्लंघन बताया गया।
डीएम ने दी सख्त चेतावनी — “कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं”
रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा —
> “कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामूली विवाद पर शस्त्र लहराना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। ऐसी घटनाओं से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसलिए कठोर कार्रवाई की गई है।”
डीएम ने बताया कि लाइसेंस धारक को जिन शर्तों के तहत शस्त्र दिया गया था, उनका घोर उल्लंघन हुआ है। इसलिए संबंधित का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित किया गया है, और अब निरस्तीकरण की प्रक्रिया तय है।
दोनों पक्षों को किया गया तलब, कोर्ट में भेजा गया चालान
थाना रायपुर पुलिस ने घटना के बाद दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत चालान तैयार कर न्यायालय को प्रेषित किया। जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को तलब कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
लाइसेंस नंबर और कार्रवाई का विवरण
लाइसेंस धारक: पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल
पता: 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून
लाइसेंस संख्या: 597/थाना रायपुर
यूआईएन नंबर: 335601004165002023
कार्रवाई: शस्त्र जब्त, लाइसेंस निलंबित, निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ
डीएम की सख्ती का संदेश
डीएम सविन बंसल की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन की सख्त मंशा को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी शस्त्र आत्मरक्षा के लिए होते हैं, न कि प्रदर्शन या धमकाने के लिए। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भविष्य में इस तरह का दुरुपयोग किया तो कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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