बड़ी खबर– उत्तराखंड की नदियों में हाईकोर्ट ने मशीनों से हो रहें खनन पर लगाई रोक, आदेश जारी

खबर शेयर करें -

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें:  बिग ब्रेकिंग–नैनीताल SSP ने की अपराध नियंत्रण पर हाई-फोकस मीटिंग, 25 पुलिसकर्मी सम्मानित...

वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है। कोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें:  नैनीताल–सूरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाती जिंदगी, नैनीताल के तीन सगे भाई दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे, नैनीताल से दिल दहला देने वाली कहानी...

साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।