बड़ी खबर– उत्तराखंड की नदियों में हाईकोर्ट ने मशीनों से हो रहें खनन पर लगाई रोक, आदेश जारी

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
यह भी पढ़ें: UK बोर्ड रिजल्ट फेल छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर, पास होने के लिए मिलेंगे अब तीन मौके
वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है। कोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें: अब छह साल का होने पर ही मिलेगा बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश, नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट
साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।