बिग ब्रेकिंग– प्रदेश में होगा एसआईआर, चार श्रेणियों में बंटेंगे वोटर…

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उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) शुरू किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है तो उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इस दौरान टेबल टॉप एक्सरसाइज के जरिए एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा की गई।

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चार श्रेणियों में होंगे मतदाता

आयोग ने मतदाताओं को चार श्रेणियों में बांटा है:

 

ज़्यादा जानें

 

श्रेणी A – 2025 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज और उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक। यदि नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है तो केवल एब्सट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा।

 

श्रेणी B – 38 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। इन्हें 11 दस्तावेजों (पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि) में से एक देना होगा।

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श्रेणी C – 20 से 37 वर्ष के मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल है।

 

श्रेणी D – 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता-पिता का एक दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

 

2003 की वोटर लिस्ट सार्वजनिक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश की 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में मतदाताओं को अपना नाम देखना होगा।

 

आयोग के निर्णय से असंतुष्ट मतदाता 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष अपील कर सकते हैं।

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यदि वहां समाधान न मिले तो 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष दूसरी अपील की जा सकेगी।

 

11,733 बूथों में केवल 2744 बीएलए नियुक्त

बैठक में सीईओ डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 11,733 पोलिंग बूथ हैं। इनमें प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों को बीएलए (Booth Level Agent) नियुक्त करना है, लेकिन अब तक केवल 2744 बीएलए ही नियुक्त हुए हैं।

 

उन्होंने सभी दलों से जल्द नियुक्ति पूरी करने की अपील की।

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